पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ मे भी बना कानून : डिजिटल और पोर्टल भी मीडिया के दायरे में..

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ मे भी बना कानून : डिजिटल और पोर्टल भी मीडिया के दायरे में..

.      मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य है। इस तरह का कानून महाराष्ट्र में 2019 में ही पारित किया गया है।  पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, 2023 कानून पास किया गया। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के कारण पत्रकार की सुरक्षा के लिए - छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक  का मसौदा, 2020 में जस्टिस आफताब आलम और अंजना प्रकाश की एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, और मुख्यमंत्री की सलाहकार रुचिर गर्ग सहित अन्य शामिल हैं।

     छत्तीसगढ़ में यह बिल पास होने के ठीक बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, "हमारी सोच है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निडर होकर जनता की आवाज उठानी चाहिए और जनभागीदारी जारी रखनी चाहिए।"

इस कानून के अनुसार मीडिया की परिभाषा इस तरह की गई है;
     "संचार के किसी भी साधन के प्रसार के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जाता है, जानकारी और विचारों और विचारों की अभिव्यक्ति जैसे कि प्रिंट मीडिया - समाचार पत्र, मैगजींस और जर्नल्स; ऑडियो-विजुअल मीडिया जैसे रेडियो, सामुदायिक रेडियो, वीडियो पत्रिकाएं, राज्य प्रायोजित और निजी टेलीविजन चैनलों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया; और डिजिटल मीडिया
जिसमें वेब पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।"

इस कानून के अनुसार 'मीडिया व्यक्ति' कौन है?
     छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, 2023 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक 'मीडियाकर्मी' की अवधारणा और दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास करता है।
     विधेयक के अनुसार, एक 'मीडियाकर्मी' एक पत्रकार, स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर, हॉकर या यहां तक ​​कि एक 'एजेंट' भी हो सकता है, जो मीडिया व्यक्तियों या मीडिया प्रतिष्ठानों को समाचार या सूचना एकत्र करने और अग्रेषित करने में नियमित रूप से शामिल होता है।
     यह विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य में सभी मीडियाकर्मियों को पंजीकृत करने का प्रावधान भी करता है।
     यह एक 'व्यक्ति जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है' की अवधारणा को भी परिभाषित करता है, जो कि मीडिया व्यक्तियों के रूप में पंजीकृत हैं, और साथ ही वे जो किसी भी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, और उनके संबंध के आधार पर उत्पीड़न, धमकी या हिंसा के खतरों का सामना करते हैं।

राज्य में पंजीकृत मीडियाकर्मी।
एक मीडियाकर्मी से जुड़े व्यक्तियों में उनके तकनीकी सहायक कर्मचारी, ड्राइवर, बाहरी प्रसारण, वैन संचालक और अन्य शामिल हो सकते हैं।

मीडिया व्यक्ति के रूप में पंजीकरण करने के लिए कौन पात्र है?
• एक व्यक्ति जिसके पास पिछले तीन महीनों में मीडिया में कम से कम छह लेख प्रकाशित किए हुए हों।
• एक व्यक्ति जिसने पिछले छह महीनों में किसी भी मीडिया संगठन से समाचार संकलन के लिए कम से कम तीन भुगतान प्राप्त किए हों।
• एक व्यक्ति जिसकी तस्वीरें पिछले तीन महीनों में कम से कम तीन बार प्रकाशित हुई हैं।
• एक व्यक्ति जो एक मीडिया संगठन द्वारा प्रतिष्ठान में एक मीडिया व्यक्ति के रूप में काम करने के लिए प्रमाणित है।
• एक व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा एक पत्रकार या एक मीडिया व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो उस समय लागू मीडिया कार्यकर्ता नियमों के अनुसार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

पत्रकारों को यह कानून क्या ऑफर करता है?
     पत्रकारों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र के बिल के बाद अपनी तरह का दूसरा, छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, 2023, यह सुनिश्चित करता है कि मीडियाकर्मियों को दी जाने वाली सुरक्षा केवल शारीरिक उत्पीड़न या हिंसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनुचित अभियोजन के खिलाफ भी है।
      सरकार कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर एक समिति का गठन करेगी, जो मीडियाकर्मियों के संरक्षण, उत्पीड़न, धमकी या हिंसा, झूठे आरोप और मीडियाकर्मियों की गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी।
     इस समिति को छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं प्रोत्साहन समिति के नाम से जाना जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सरकार में सचिव स्तर के सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा अधिकारी से कम नहीं होगी।

इस कानून की अन्य प्रमुख विशेषताएं
     समिति द्वारा 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपे गए मसौदा विधेयक में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत कोई भी लोक सेवक जो "जानबूझकर कर्तव्यों की उपेक्षा करता है" को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
     हालांकि, अंतिम बिल में एक साल की सजा वाले क्लॉज को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह कहता है: लोक सेवक को "नियमों के अनुसार उपयुक्त दंड के साथ दंडित किया जाएगा।"
     अंतिम विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई निजी व्यक्ति किसी मीडियाकर्मी की हिंसा, उत्पीड़न या डराने-धमकाने का कारण है, तो समिति मामले की जांच करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराधी के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है।
     इसमें झूठी या गलत शिकायत की स्थिति में किसी भी पंजीकृत मीडियाकर्मी पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रस्ताव है, जिसमें उनका पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है।